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2023.04.22 जयपुर का महागिरजाघऱ 2023.04.22 जयपुर का महागिरजाघऱ 

धर्मांतरण विरोधी कानून: काथलिक संविधान के आधार पर आधार पर अंतःकरण की स्वतंत्रता की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं

जयपुर काथलिक वेलफेयर सोसाइटी ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। संस्था का तर्क है कि यह कानून भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है।

वाटिकन न्यूज

जयपुर, बुधवार 19 नवंबर 2025 (फीदेस) :  पाकिस्तान की सीमा से सटे उत्तर भारतीय राज्य राजस्थान में, जयपुर काथलिक वेलफेयर सोसाइटी ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। संस्था का तर्क है कि यह कानून भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है।

राज्य की राजधानी जयपुर स्थित इस काथलिक संगठन ने कहा, "इस कानून का ढाँचा पूरी तरह से लोगों के मन में भय पैदा करने और धर्मांतरण को हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।" सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। अभियोक्ता की ओर से वकील राजीव धवन ने बताया, "हमने विधायी क्षमता के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं पर भी सवाल उठाए हैं," और बताया कि इस मामले की सुनवाई लगभग एक महीने में अदालत में होगी। अदालत ने कहा कि कानून का ढाँचा पूरी तरह से लोगों के मन में भय पैदा करने और धर्मांतरण को हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।

यह विवादास्पद कानून राजस्थान राज्य संसद द्वारा सितंबर 2025 में पारित किया गया था (फीदेस, 24/9/2025)। इस कानून के अनुसार, यदि कोई धर्मांतरण "झूठे बयानों, हिंसा, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, कपटपूर्ण तरीकों या विवाह" के माध्यम से किया जाता है, तो उसे "अवैध और अमान्य" माना जाता है। जयपुर के काथलिकों का कहना है कि "कपटपूर्ण तरीकों" जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किसी भी धार्मिक धर्मांतरण को "अवैध" के रूप में व्याख्यायित करने की अनुमति देता है, जो प्रभावी रूप से व्यक्तिगत विवेक के स्वतंत्र चयन को रोकता है और विश्वास और विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता है, जिसे भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में, स्थानीय काथलिकों ने भी प्रधानमंत्री श्री देवेंद्र पडणवीस को एक खुला पत्र भेजकर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के बारे में अपनी "गहरी चिंता" व्यक्त की है। "धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है: ईश्वर में विश्वास अंतरात्मा का विषय है, एक पवित्र और व्यक्तिगत निर्णय है," काथलिक वकील राफेल डिसूजा, जो अखिल भारतीय काथलिक संघ के सदस्य हैं, जो भारत और पूरे एशिया में सबसे बड़ा काथलिक धर्मावलंबी आंदोलन है (जिसकी संख्या 1.6 करोड़ से ज़्यादा है)। वे इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक हैं।

वकील ने कहा, "अपनी आस्था का पालन करना, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार हमारे संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है, जो केवल सार्वजनिक अशांति से बचाव के लिए उचित प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यक्तिगत आस्था के मामलों में राज्य की कोई भूमिका नहीं है।" उन्होंने कहा, "हालांकि, जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के बहाने, 12 राज्यों ने 'धार्मिक स्वतंत्रता कानून' या धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं।" ऐसा पहला कानून 1967 में ओडिशा में पारित किया गया था।

तब से, 11 अन्य राज्यों ने भी ऐसा ही किया है और लगातार कठोर आपराधिक प्रावधान लागू किए हैं। वकील डिसूजा ने आगे कहा, "ईसाई मिशनरियों पर अनगिनत आरोपों और व्यक्तियों, संस्थाओं और पूजा स्थलों पर हमलों के बावजूद, दोषसिद्धि दर लगभग शून्य बनी हुई है। इससे पता चलता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग ईसाई संगठनों, खासकर हाशिए पर पड़े या उत्पीड़ित समुदायों को लाभ पहुँचाने वाले संगठनों के धर्मार्थ और शैक्षिक कार्यों में बाधा डालने के लिए किया गया है।" उन्होंने आगे चेतावनी दी कि जिन राज्यों में ये कानून लागू हैं, वहाँ "अंतर-धार्मिक तनाव, वैमनस्य और हिंसा बढ़ रही है।"

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19 नवंबर 2025, 16:25